August 2, 2025

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थाना मीरापुर पुलिस ने अभियुक्त अखलीम के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही, करीब 5.22 लाख रूपयों कीमत की चल सम्पत्ति को किया गया जब्त।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17/18.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना मीरापुर रविन्द्र यादव के नेतृत्व में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा थाना मीरापुर क्षेत्र के शातिर गौकश व गैंगस्टर अपराधी अखलीम पुत्र यासीन निवासी कैथोड़ा थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 5.22 लाख रूपये की चल सम्पत्ति को जब्त किया गया है। अभियुक्त अखलीम उपरोक्त द्वारा गौकशी आदि जैसे जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर उक्त सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है।

*कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-*
*कुल 5.22 लाख रुपये की चल सम्पत्ति।*
*1.* 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा।

*अभियुक्त अखलीम पुत्र यासीन का आपराधिक इतिहास-*
*1.* मु0अ0सं0 07/20 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।
*2.* मु0अ0सं0 08/20 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।
*3.* मु0अ0सं0 10/20 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।
*4.* मु0अ0सं0 289/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।

अभियुक्त अखलीम पुत्र यासीन उपरोक्त द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति, जिसकी कीमत लगभग 5.22 लाख रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया

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