मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवगत कराया है कि दिनांक 28.07.2020 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त गुलफाम पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त को दिनांक 29.07.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 23.09.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री व्योम बिंदल के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश कुमार, द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 12.01.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी गुलफाम उपरोक्त को धारा 376(एबी), 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।
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