
नैनीताल के बेतालघाट में कम्बल वितरण के दौरान हुई भगदड़ प्रकरण का SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने तत्काल संज्ञान लेकर आयोजको के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिया है आपको बता दे की
दिनांक *16.02.2026* को मिनी स्टेडियम बेतालघाट में *“बाबा हेल्प देम फाउण्डेशन”* के मुख्य आयोजक एवं संस्थापक शीलू कुमार तथा तारा भण्डारी निवासी बेतालघाट द्वारा *“आरम्भ विधानसभा सम्मेलन 2027”* नामक *कार्यक्रम बिना किसी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय थाना अनुमति के अवैध रूप से आयोजित* किया गया।
कार्यक्रम में लगभग 6000 अनधिकृत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान लोकगायन सहित *कम्बल वितरण* किया जा रहा था, किन्तु आयोजकों द्वारा *भीड़ नियंत्रण, प्राइवेट सुरक्षा तथा आपातकालीन प्रबंधन के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे।*
कार्यक्रम का संचालन *तारा भण्डारी* द्वारा किया जा रहा था। आयोजक *शीलू कुमार* के साथ *नरेश पाण्डे* व अन्य व्यक्तियों द्वारा *अव्यवस्थित ढंग से कम्बल वितरण किए जाने से भारी भीड़ एक स्थान पर एकत्र* हो गई।
*भीड़ का दबाव बढ़ने पर स्टेडियम की दीवार ढह गई*, जिसके नीचे दबकर *06 लोग घायल* हो गए।
*इस लापरवाही पूर्ण कृत्य से आमजन की जान को खतरे में डालते हुए सरकारी सम्पत्ति को नुकसान* पहुंचाया गया तथा क्षेत्र में *अराजकता की स्थिति उत्पन्न* हुई। सूचना पर स्थानीय *पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास* किया गया।
प्रकरण का *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी* द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए, वादी *कुन्दन कुमार (क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा०र०द० अधिकारी, बेतालघाट)* की तहरीर के आधार पर थाना बेतालघाट मे धारा *125(क)(ख)/190/292 बीएनएस* एवं *धारा 3(2) लोक सम्पत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
*👉 जनपद पुलिस की अपील:*
बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व सक्षम प्रशासनिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा Left प्रबंधन एवं सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जाएगी

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