कुछ लोग अपनी हट के चलते खुद के पैर ही कुल्हाड़ी मारने से बाज नही आते अपनी झूठी आन के चलते अपना ही नुकसान करा लेते है आपको बता दे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मे एक अवैध निर्माण को लेकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया जिसमे मौ० हनीफ, प्रधान इनक्लेव, ब्राहमणवाला, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट क्षेत्र में भूतल पर दुकान व कमरा तथा प्रथमतल पर आवासीय निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1)/ धारा 28 की उपचारा (1) के अधीन नोटिस जारी का वाद संख्या. सी-0795/ एस-1 / 2023 योजित किया गया। विपक्षी को वाद के निस्तारण के लिए पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ऐसी स्थिति में निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुद्धा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन संयुक्त सचिव रजा अब्बास ने सीलिंग के आदेश पारित कर दिये जिसके बाद सहायक अभियन्ता निशांत कुकरेती,ने अवर अभियन्ता ,सुपरवाईजर और पर्याप्त पुलिस बल को साथ लेकर इस अवैध निर्माण को सील कर दिया।
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