सुधीर नामदेव (राष्ट्रीय दिया समाचार ) सहारनपुर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई –
कराना है कि दिनांक 06.01.2017 को वादी एस०एच०ओ० जितेन्द्र कुमार कालरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के अनुसार अभियुक्त नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पुत्र आजाद अली निवासी 62 फुटा रोड टावर वाली गली थाना कुतुबशेर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की सुचना पर मु0अ0सं0 05/2017 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 361/2017 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.08.2023 को अभियुक्त नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पुत्र आजाद अली को मु0अ0सं0 05/2017 धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलवाने में शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) अमित त्यागी- विवेचक निरीक्षक प्रेमप्रकाश शर्मा का0 275 शेखर पंवार थाना कुतुबशेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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