*नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 02 आरोपियों को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है आपको याद दिला दे कि दिनांक 03.02.2020 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. नायाब पुत्र सलीम, 2. प्रवेज पुत्र रहीश निवासीगण खालापार थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण नायाब व प्रवेज उपरोक्त को दिनांक 04.02.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 12.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवालीनगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.08.2023 को न्यायाधीश(पॉक्सो कोर्ट-02) ने आरोपी नायाब व प्रवेज को धारा 376(3),506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाई गई जिसके चलते लडकी के परिजनो को न्याय पर भरोसा कायम हुआ है।
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