आपको याद दिला दे कि दिनांक 04.03.20217 को अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र बाबू निवासी काजी कालोनी बुढाना रोड थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा 06 वर्षीय नाबालिग बच्ची को टॉफी देने के बहाने जंगल में ले जाकर बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना खतौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक 05.03.2017 को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 30.04.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना खतौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.11.2023 को माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी अब्दुल रहीम पुत्र बाबू उपरोक्त को धारा 307, 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधि0 के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।
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