December 26, 2025

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नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

 

आपको याद दिला दे कि दिनांक 23.09.2023 को वादिया द्वारा थाना बुढाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त इरफान पुत्र कालू निवासी वबाना थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना बुढाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त इरफान उपरोक्त को दिनांक 24.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 06.10.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना बुढाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.11.2023 को माननीय न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश श्री मनमोहन वर्मा द्वारा आरोपी इरफान उपरोक्त को धारा 376क,ख भादवि व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ

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