March 21, 2025

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मुजफ्फरनगर की रतनपुरी पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दिलाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.11.2014 को वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना रतनपुरी पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त असलम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम हुसैनाबाद भनवाडा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 236/2014 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सलीम उपरोक्त द्वारा दिनांक 20.12.2014 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 02.01.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  

        नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना गजेन्द्र पाल सिंह व थाना प्रभारी रतनपुरी तेज सिंह के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री विनय अरोरा एवं पैरोकार है0का0 सुनील कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.01.2025 को माननीय न्यायाधीश श्री अंजनी कुमार सिंह, माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-02, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी असलम उपरोक्त को धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 11,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

   मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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