अंश मित्तल (राष्ट्रीय दिया समाचार) मुजफ्फरनगर
कहावत है कि नेक नीयत मंजिल आसान ये कहावत पूर्ण रूप से मुजफ्फरनगर पुलिस पर लागू हो रही है आपको याद दिला कि दिनांक 25.08.2018 को वादी द्वारा थाना रतनपुरी पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त शाहबाज पुत्र जरीफ निवासी ग्राम फुलत थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने व वादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्त शाहबाज उपरोक्त को थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त शाहबाज उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 04.09.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) श्री बाबूराम द्वारा अभियुक्त
शाहबाज उपरोक्त को धारा 452,376,323,506 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 35 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।
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