अंश मित्तल (राष्ट्रीय दिया समाचार) मुजफ्फरनगर
*नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।*
अवगत कराना है कि दिनांक 06.03.2018 को वादी द्वारा थाना चरथावल पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सददाम पुत्र शहजाद निवासी तीरगरान कस्बा व थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने की घटना कारित की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना चरथावल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 06.03.2018 को थाना चरथावल पुलिस द्वारा अभियुक्त सददाम उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त सददाम उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 20.03.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में थाना चरथावल स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 04.04.2023 को माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) श्री बाबूराम द्वारा अभियुक्त सददाम उपरोक्त को धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 04 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।

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