सुधीर नामदेव (राष्ट्रीय दिया समाचार)सहारनपुर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: आपको याद दिला दे कि दिनांक 12.12.2009 को वादी मौ0 इमरान पुत्र जहूर अहमद नि० ग्राम बरथा कायस्थ पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के भाई रिजवान को अभियुक्तगण 1 आबिद पुत्र कल्लू 2 श्रीमती दिलशाना पत्नी स्वः रिजवान निoगण बरथा कायस्थ पठेड थाना चिलकाना द्वारा हत्या करके सबूत मिटाने के आश्य से शव को छुपा देने की सूचना पर मु0अ0स0 231 / 2009 धारा 302, 201, 34 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 164 / 2010 पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या – 11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15.07.2023 को अभियुक्तगण 1- आबिद पुत्र कल्लू 2 – श्रीमती दिलशाना पत्नी स्वः रिजवान को मु0अ0स0 231 / 2009 धारा 302, 201, 34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
अभियुक्त को सजा दिलवाने में शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री अमित त्यागी 8958623200, विवेचक निरीक्षक रविन्द्र चन्द पन्त एवं पैरोकार है0का0 116 महेष कुमार थाना चिलकाना का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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