
देहरादून: थाना राजपुर में पजीकृत मु0अ0सं0 119/ 24 धारा: 306 भादवि बनाम अनिल कुमार गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता के केस में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में बढाई गयी धारा 385/420 भादवि के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा गुप्ता बन्धुओं के आवास से की जा रही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।
गुप्ता बन्धुओं के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर ली जा रही कब्जे में। आवास पर नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए दर्ज किये जा रहे उनके बयान।

दिनांक 24.05.2024 को रनबीर सिंह साहनी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत उनके पिता सतेन्द्र सिंह साहनी को अनिल गुप्ता एवं अजय गुप्ता द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या करने विषयक दी गयी तथा साथ में मूल सुसाइड नोट भी दिया गया जिसके आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0 119/2024 धारा 306 भादवि बनाम अजय गुप्ता आदि* में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना व030नि0 सुमेर सिंह के सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा: 385, 420 भादवि।

की बढोतरी की गई थी। प्रकरण में प्रचलित विवेचना के क्रम में आज दिनाक: 30-05-2024 को विवेचक द्वारा डालनवाला स्थित अजय गुप्ता के आवास से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आवास में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को विवेचना हेतु कब्जे पुलिस मैं लिया जा रहा। साथ ही आवास में नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए जा रहे है।

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