राजीव शास्त्री (राष्ट्रीय दिया समाचार) देहरादून
उतराखंड मे स्कूली बच्चों की शैक्षिक यात्रा के लिए शिक्षा विभाग ने SOP जारी करने के बाद विभागीय अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है जिसमे
विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षिक यात्रा के दौरान हर बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री समेत पूरी जानकारी होनी आवश्यक होगी साथ ही हर बस मे फर्स्ट एड बॉक्स की अनिवार्यता के साथ-साथ बच्चों के साथ जाने वाला शिक्षक या प्रतिनिधि प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर में प्रशिक्षित होना जरूरी किया गया है इस आशिये मे शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने शैक्षिक यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि छात्र-छात्राओं को नदी-नालों से दूर रखा जाए, झरना कमठान ने कहा है कि विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि शैक्षिक यात्रा के दौरान हर बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी स्कूल प्रबंधन के पास मौजूद हो। फर्स्ट एड बॉक्स साथ हो, बच्चों के साथ जाने वाला शिक्षक या प्रतिनिधि प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर में प्रशिक्षित हो। वहीं, अभिभावकों से लिखित सहमति लेना और उन्हें यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले सभी सुरक्षा उपायों की जानकारी देना अनिवार्य होगा,यात्रा के दौरान सभी बच्चे, परिजनों से संपर्क बनाए रखें, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। यात्रा में प्रयोग में लाए जा रहे वाहन आरटीओ से पास हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। बताया कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का विभाग को पत्र मिला है। जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि स्कूल टूर मे जाने वाली छात्राओं के साथ महिला शिक्षिक का होना जरूरी है वहीं, चालक व परिचालक पर नजर रहे, यह भी देखा जाए कि उन्होंने नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं किया। उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रखा जाए किसी भी आपात स्तिथि के होने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और नजदीकी थाने को सूचित किया जाये ।
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