
राजेंद्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। 31 मई 2025 को उप शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रिखणीखाल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रिखणीखाल में धारा- 420/467/468/471 आई.पी.सी. बनाम दिनेश रावत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान धूरा पेनो रिखणीखाल, हाल निवासी कोटद्वार दिनेश सिंह रावत के सम्बन्ध में जानकारी की गई। जानकारी में यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनेश रावत 18 अक्टूबर 1993 को मृतक आश्रित के रूप में शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ। उसने वर्ष 1993 में जनता इंटर कॉलेज छज्जुपुर जनपद गाजियाबाद हापुड़ में माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण कूटरचित दस्तावेजों को शिक्षा विभाग में जमा कराया गया। इस प्रकरण में और अधिक गहनता से जांच व खोजबीन करने पर पाया कि दिनेश सिंह रावत द्वारा परीक्षा वर्ष 1993 मॆ माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली कोई भी विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दिनेश सिंह रावत द्वारा शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की गई थी। इसके अलावा विभागीय जांच में भी दिनेश सिंह रावत द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र विभाग में जमा कराने की पुष्टि हुई। पुलिस टीम द्वारा की गई गहन छानबीन, दस्तावेज सत्यापन एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत 26 आज अभियुक्त को उसके निवास स्थान शिबूनगर, कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

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