November 8, 2026

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फर्जी हस्ताक्षर एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 4 कम्पनियों में निदेशक के पद से हटाने के प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त व उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून

दिनांक: 15-10-26 को वादिनी श्रीमती रेखा आर्य, पुत्री स्व0 गोपाल राम निवासी: 10/11 यमुना कालोनी चकराता रोड कोतवाली कैण्ट द्वारा कोतवाली कैण्ट में लिखित तहरीर अभियुक्त गिरधारी लाल साहु उर्फ पप्पू, निवासी श्री बाबा बनखण्डीनाथ मन्दिर जोगी नवादा बरेली उत्तर प्रदेश के दारा पूर्व में विवाहित होने के पश्चात भी उनसे विवाह करने, उनके साथ गाली-गलौच एंव मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों कर उन्हें अपमानित करने व उनके कूटरचित हस्ताक्षर कर एंव फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सम्बन्धित कम्पनियों में वादिनी को कम्पनी के निदेशक के पद से निवृत्त दर्शाने के आरोपों के सम्बन्ध में दी

प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कैण्ट में मु0अ0सं0: 158/26 धारा: 323, 504 506 495, 498 ए, 420, 467, 471, 120 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कियाि गया।

प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अभियोग की तथ्यपरक एंव गुणवत्तापूर्ण विवेचना के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम के पर्यवेक्षण में 09 सदस्यी एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी द्वारा विवेचना के दौरान अभियोग से सम्बन्धित आडियो क्लिप कब्जे में ली गई, साथ ही विभिन्न गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचना के दौरान गवाहों के बयानों व प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त गिरधारी लाल द्वारा वादिनी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किये जाने व अपने भतीजे सतेन्द्र राठौर के साथ मिलकर वादिनी के फर्जी हस्ताक्षर कर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके आधार पर अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से उन्हें 04 कम्पनियों 01: देवों के देव महादेव, 02: बनखण्डी रूद्राक्ष धाम, 03: श्री अम्बे ऑटो डीलर्स प्राइवेट लिमि0 तथा 04: श्री बनखण्डी धाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के पद से हटाते हुए अपने भतीजे सतेन्द्र राठौर को उक्त चारो कम्पनियों में निदेशक बनाये जाने के तथ्य प्रकाश में आये। प्रकरण में अभियुक्त गिरधारी लाल साहू के भतीजे सतेन्द्र राठौर की संलिप्तता प्रकाश में आने पर अभियोग में सतेन्द्र राठौर के नाम की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त गिरधारी लाल साहु के विरूद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक प्रकरणों के 44 अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई।

अभियोग में अभियुक्त गिरधारी लाल साहु तथा उसके भतीजे सतेन्द्र राठौर की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों को उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों में अभियुक्त के सभी सम्भावित ठिकानों पर रवाना किया गया। गठित टीमों द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्रित करते हुए दिनांक: 06-11-26 को अभियुक्त गिरधारी लाल साहु को मुखबिर की सूचना पर झांसी उत्तर प्रदेश से तथा अभियुक्त सतेन्द्र राठौर को जोगी नवादा बरेली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों से एसआईटी द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*

1- गिरधारी लाल साहू पुत्र रामस्वरूप निवासी श्री बनखंडी नाथ मंदिर बरेली उम्र 61 वर्ष
2- सतेंद्र राठौर पुत्र हरिप्रसाद निवासी जोगी नवादा बरेली उम्र 40 वर्ष

*पुलिस टीम:*

*पर्यवेक्षण अधिकारी:-*

1- श्रीमती जया बलूनी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, देहरादून (एसआईटी प्रभारी)
1- श्री अनुज कुमार, क्षेत्राधिकारी सहसपुर विवेचक

*पुलिस टीम :*

1- निरीक्षक संतोष कुंवर
2- उ0नि0 संदीप लोहान, प्रभारी एसओजी
3- उ0नि0 संदीप कुमार, चौकी धारा
4- म0उ0नि0 विनयता चौहान
5- उ0नि0 दीपक गैरोला
6- उ0नि0 धनीराम पुरोहित, एसओजी
7- उ0नि0 प्रवीण पुंडीर
8- उ0नि0 कमलेश गौर
9- उ0नि0 रफत अली, पटेलनगर
10- कां0 रविशंकर झा, प्रेमनगर
11- कां0 सौरभ रावत एसओजी
12;कां0 देवेंद्र सिंह, एसओजी
13- कां0 नरेंद्र, एसओजी
14- कां0 मनोज सुन्द्रियाल, एसओजी
15- कां0 ललित
16- कां0 नवनीतएसओजी देहात
17- हे0 कां0 राजकुमार, पेशी सहसपुर
18- कां0 आशीष राठी एसओजी नगर

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