May 13, 2025

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पौड़ी पुलिस ने बंगाली सुनार को चोरी के सोने सहित किया गिरफ्तार,पोलिस करने के बदले सोने के आभूषणो को लेकर हो गया था फरार ,

 

 राजेंद्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार ) कोटद्वार 

दिनांक 18.12.2024 को वादी श्री श्यामुल राणा,हाल निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि मेरी काष्ट कला रोड़ श्रीनगर में सोने के आभूषण की दुकान है जिसमें मैं आभूषण फिनिशिंग का कार्य भी करता हूं, मेरा कारीगर प्रदीप मलिक निवासी हुगली, पश्चिम बंगाल जो दिनांक 15.11.2024 को घऱ से दुकान की चाबी और सामान लेकर दुकान खोले बिना 119.5 ग्राम सोना लेकर फऱार हो गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार कोतवाली श्रीनगर पर 85/2024 धारा 316(2)/317(2)/61(2) बी.एन.एस व 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाम प्रदीप मलिक पंजीकृत किया गया। 

 

उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियोग के सफल अनावरण कर अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। 

 

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चन्द्रमोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री अनुज कुमार के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर श्री मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि प्रदीप मलिक के साथ साथ उसका साथी मैदुल इस्लाम और मैदुल इस्लाम का साला शेख शकील भी इस सोने के गबन में शामिल है क्योंकि ये सभी सोने की कारीगरी करते है अतः इनके द्वारा सोने का गबन किया गया इन तथ्यों के बाद गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित ठिकानों दिल्ली, लखनऊ,पश्चिम बंगाल आदि स्थानों में दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा काफी जद्दोजहद कर व चुनौतियो को दरकिनार करते हुए पतारसी सर्विलांस आदि की मदद से अभियुक्त शेख शकील को दिल्ली से अभियुक्त गण प्रदीप मलिक व मैदुल इस्लाम द्वारा गबन किये गये 70 ग्राम सोना के साथ सुईवालान जामा मस्जिद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, तथा अभियुक्त द्वारा प्रदीप मलिक व मैदुल इस्लाम द्वारा गबन किये गये जेवारत प्राप्त कर अपराधिक षडयंत्र के तहत गलाकर अपने पास रखने पर मुकदमा उपरोक्त मे धाऱा-316(2)/61(2)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। 

 

*अभियुक्त से पूछताछ का विवरण*

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि में दिल्ली मे सोने के आभूषण बनाने का काम कराता हूँ । मेरे बहनोई मैदुल इस्लाम और एक अन्य व्यक्ति प्रदीप मलिक ने साथ दि0 15.11.24 को दिल्ली आकर मुझे एक सोने के मंगल सूत्र के टुकडे व गोलिया दी थी और कहा था कि इसे गलाकर अपने पास रख लेना । अपने बहनोइ के द्वारा दिये गये सोने के जेवर को मैने गलाकर एक सोने टुकडा बनाकर अपने पास बैग मे रखा है जिसका वजन 70 ग्राम है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता*

शेख सकील (उम्र 28 वर्ष) पुत्र शेख हबीबुर्रहमान, निवासी-मनसिंघापुर, थाना-जगतबल्लभ, जिला-हावडा, पश्चिम बंगाल, हॉल- कारीगर नसीरूद्दीन, निवासी-खीर वाली फाटक, म0न0-1497 गली, कूतना सुईवालान, जामा मस्जिद, थाना-चांदनी महल, दिल्ली। 

*पंजीकृत अभियोग*

मु0अ0स0-85/2024, धारा-316(2) बीएनएस

बढोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस व 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

 

*बरामद माल का विवरण*

70 ग्राम सोना

 

*पुलिस टीम*

1. उपनिरीक्षक श्री विनोद 

2. अपर उपनिरीक्षक श्री बीरेन्द्र बृजवाल

3. अपर उपनिरीक्षक निजाम अली- सीआईयू शाखा श्रीनगर 

4. आरक्षी 96 ना0पु0 दुष्यन्त

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