
राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। नजीबाबाद रोड कोड़िया निवासी अभियुक्त वसीम पुत्र मुख्तार जनपद में लगातार चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे रहा था और सुधरने का नाम नही ले रहा था। उसके विरुद्ध कोटद्वार पुलिस द्वारा उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर अभियुक्त को 18 फरवरी को छह माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में जिला बदर किये गए सभी अपराधियों की निगरानी करने के निर्देश दिए जाने पर कोतवाली कोटद्वार पुलिस टीम को जानकारी मिली कि जिला बदर अपराधी वसीम तड़ीपार होने के बाद भी छह माह से पूर्व घर में वापस आकर छिपकर रह रहा है। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त वसीम को घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह कुछ समय उत्तर प्रदेश व अलग-अलग जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां रहने के बाद चुपके से अपने घर में निवास कर रहा था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त द्वारा उप्र (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3/10 का उल्लंघन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार में 181/24, धारा-3/10 उप्र (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत मुकदमा दर्ज कर वसीम को न्यायालय के समक्ष पेशकर कर पुनः जेल भेज दिया गया है।

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