October 8, 2026

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देहरादून के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के मालिक के पुत्र व पत्नी के विरुद्ध जीवित व्यक्ति को मृतक दिखाकर धोखाधड़ी से भूमि अपने नाम पर करने पर मुकदमा दर्ज

देहरादून
आज दिनांक 7.10.26 को वादी श्री श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय श्री ताराचंद निवासी शिमलासग्रांड थाना डोईवाला देहरादून की न्यायालय में दी गई तहरीर के आधार पर विपक्षी श्रीमती चन्द्रावती पत्नी श्री बलवीर सिंह उर्फ भोला निवासी ठाकुरपुर, थाना प्रेमनगर, जिला देहरादून द्वारा देहरादून स्थित जाने माने एक प्रतिष्ठित कॉलेज के मालिक के पुत्र संजय कुमार चौधरी व उसकी माँ श्रीमती ओमवती के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए छल, कपट और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी कर वादी के पिता स्व० ताराचन्द की भूमि खाता सं0 02040 खसरा सं0 34/8 रकबा 0.1010है0, खसरा सं० 121 मि० रकबा 0.3040 है० कुल रकबा 0. 4050 है0 मौजा ईस्ट हॉप टाउन, परगना पछवादून, जिला देहरादून को अवैध रूप से हड़पने, वादी श्यामलाल के पिता की भूमि को उनके जीवन काल में ही मृतक दिखाकर एंव कूटरचित दस्तावेज बनाकर हड़प लिया गया। विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 03-08-1995 को षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी की नियत से वादी के पिता की एक जाली एवं कूटरचित वसीयत तैयार की गई तथा एक फर्जी शमशान घाट की रसीद तैयार की गई जिसमें स्व० ताराचंद की मृत्यु दिनांक 14.06.2002 दर्शाई गई, जबकि स्व० श्री ताराचन्द की वास्तविक मृत्यु दिनांक 20.11.2016 को हुई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट, डोईवाला जिला देहरादून से विधिवत जारी किया गया है। विपक्षीगणों ने जाली वसीयत, फर्जी मृत्यु शमशान की रसीद एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों मे धोखाधड़ीपूर्वक स्वयं के पक्ष मे राजस्व प्रविष्टि दर्ज करवायी गई जिससे वादी के पिता के विधिक वारिसों को भारी आर्थिक हानि हुई तथा आरोपीगणों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 216/26 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया हैl अभियुक्त गणों के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

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