March 6, 2026

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दुराचार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

 

कृष्ण कुमार मिश्रा (राष्ट्रीय दिया समाचार) चित्रकूट

चित्रकूट: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 316/2021 धारा 452.376,504,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त चन्द्रपाल त्रिपाठी पुत्र छैला उर्फ शिवचरन निवासी भरथौल थाना भरतकूप 10 वर्ष के कठोर कारावास और 24 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

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