बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने 10 वर्ष की एक दलित लड़की से छेड़छाड़ के एक मामले में सोमवार को एक व्यक्ति को साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। न्यायाधीश ध्रुव राय ने दोषी संजय पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा ने बताया कि चौदह अगस्त को संजय ने बच्ची से छेड़छाड़ की थी। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि सोमवार को न्यायाधीश राय ने संजय को लड़की से छेड़छाड़ का दोषी पाया और उसे साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई।
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