September 9, 2025

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पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते आरोपीयो को मिली आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने 25000/25000 का लगाया अर्थदण्ड, चार लोगो ने 2008 मे दिया था हत्या को अंजाम।

 

आपको याद दिला दे कि दिनांक 31.07.2008 को अभियुक्तगण 1. मतीन पुत्र बुन्दु, 2. शमीम पुत्र बुन्दु, 3. आसिफ पुत्र बुन्दु व 4.साजिद पुत्र यामीन निवासीगण मोरना थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई संजय निवासी मोरना थाना भोपा, मुजफ्फरनगर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। प्रकरण के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्तगण के विरुद्ध दिनांक 04.11.2009 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा .क्षेत्राधिकारी भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक कुलदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.04.2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमति हेमलता त्यागी द्वारा अभियुक्तगण 1- मतीन 2- शमीम 3-आसिफ 4- साजिद उपरोक्त को धारा 302 भादवि व धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।

 

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