July 2, 2025

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मुजफ्फरनगर की नई मण्डी पुलिस ने मजबूत साक्ष्य संकलन और चुस्त पैरवी के चलते हत्या के दो आरोपीयो को दिलाई आजीवन कारावास की सजा, सजा के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी सुनाया फरमान।

मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने हत्या के 02 आरोपियों को मजबूत साक्ष्य संकलन और चुस्त पैरवी के चलते आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा कराने मे सफलता प्राप्त कर ली आपको याद दिला दे कि दिनांक 19.09.2009 को वादी गजन सिंह पुत्र  लख्मी सिंह निवासी भूमिया वाली अलमासपुर थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्तगण 1. रोशन पुत्र बलवीर निवासी अथाई थाना भोपा, मुजफ्फरनगर, 2. सुन्दर उर्फ छोटू पुत्र कालूराम निवासी ककरौली द्वारा वादी के भांजे व उसके 01 साथी की गले पर चोट मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पर मु0अ0स0 1523/2009 धारा 302,34 व 404 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 1547/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किये गये । थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 23.09.2009 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 14.12.2009 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नई मण्डी श्रीमति रुपाली राव व थाना प्रभारी नई मण्डी दिनेश चन्द के नेतृत्व में थाना नई मण्डी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र सिंह व परवेन्द्र सिंह एवं कोर्ट पेरोकार का0 सुमित कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एससी/एसटी एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त रोशन उपरोक्त को धारा 302,34 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सुन्दर उपरोक्त को धारा 302,34,404 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास तथा 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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