
अंश मित्तल (राष्ट्रीय दिया समाचार) मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर के थाना छपार ने बताया है कि दिनांक 02.07.2016 को वादी द्वारा थाना छपार पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त खालिद पुत्र रसीद निवासी ग्राम कासमपुर थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना छपार पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना छपार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त खालिद उपरोक्त को दिनांक 03.07.20216 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा थाना छपार पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 13.08.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना छपार स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.04.2023 को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) श्री बाबू राम द्वारा अभियुक्त खालिद उपरोक्त को धारा 377/504/506 भादवि व 3/4पोक्सो अधिनियम व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।

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