
उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वायड गढ़वाल परिक्षेत्र हरिद्वार की टीम के द्वारा अवैध पशु कटान कर दुकान पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध अलग-अलग दो तरफा कार्यवाही गई है। *एक तरफ उपनिरीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में* टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सुलतानपुर लक्सर में शमीम की दुकान पर दबिश दी गई जहां से लगभग 88 किलोग्राम अवैध पशु मांस, पशु कटान उपकरण बरामद हुए तथा मौके से अभियुक्त शमीम को गिरफ्तार किया गया है। जिसके द्वारा बताया गया कि उसने सुलतानपुर के खेतो मे अपने साथी मुन्नवर के साथ मिलकर एक भैंसवंसीय पशु का वध कर पशु मांस को अपनी दुकान पर बेचने के लिए लाए था। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 11 ठ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोतवाली मंगलोर में अभियोग पंजीकृत किया गया।
*गिरफ्तारशुदा अभियुक्त*
1:- शमीम पुत्र जमील निवासी मौहल्ला मीरावाला कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 52 वर्ष।
*बरामदगी*
1:- लगभग 88 कि0 ग्रा0 पशु मांस
2:- दो लोहे की छुरी।
3-एक कांटा तराजू मय बाट।
4:- एक लोहे का चापड।
5:- एक लोहे की कुल्हाड़ी।
6:- 260 ग्राम काली पैकिंग पॉलीथिन।
*गोवंश स्क्वाड टीम का विवरण:-*
1:-उ0नि0 अशीष कुमार।
2:- का0 1309 राजेंद्र।
*वहीं दूसरी तरफ उप निरीक्षक शरद सिंह के नेतृत्व में* गौवंश टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ही सुलतानपुर में ही उक्त शमीम के साथी मुन्नवर की मीट की दुकान पर दबिश दी गई तो मौके से मुन्नवर के कब्जे से लगभग 88 किलोग्राम अवैध पशु मांस पशु कटान उपकरण बरामद हुए जिनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसने अपने साथी शमीम के साथ मिलकर जंगलों में एक भैंस वंशीय पशु का वध कर उसका मांस दुकान पर बेच बेचने के लिए लाए था। उक्त अभियुक्त को धारा 11ठ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा कोतवाली लक्सर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
*गिरफ्तार अभियुक्त*
1:- मुन्नवर पुत्र बारु निवासी मौहल्ला मीरावाला सुलतानपुर कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 25 वर्ष।
*बरामदगी*
1:- दो लोहे की छुरियां।
2:- एक चापड।
3:- एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मय पलडा।
*1:-उ0नि0 शरद सिंह।
2: हे0का0 356 सुनील सैनी।

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