
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के तहत जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08.04.2026 को एसओजी रुद्रपुर एवं कोतवाली सितारगंज पुलिस द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की सफेद स्विफ्ट कार से सिडकुल फेस-02 क्षेत्र से कच्चे रास्ते के माध्यम से अवैध असलहा लेकर जा रहे हैं। तत्काल पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी की गई। करीब 18:25 बजे संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक द्वारा वाहन को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जो कच्चे रास्ते में फंस गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे पुलिस दबिश के डर से हथियारों को चोरगलिया जंगल में छिपाने जा रहे थे तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर इनकी सप्लाई करते थे।
*अभियुक्तों का विवरण:*
➡️ हरेन्द्र सिंह उर्फ हनी पुत्र इन्द्रपाल सिंह, निवासी बिरिया फार्म सिसैया, कोतवाली सितारगंज (उम्र 27 वर्ष)
➡️ निखिल वर्मा उर्फ रानू पुत्र रमेश चन्द्र, निवासी केशवनगर, सितारगंज (उम्र 27 वर्ष)
*गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-*
➡️ *दोनों शातिर तस्करों के विरुद्ध पांच पांच मुकदमे , कोतवाली सितारगंज में है दर्ज,*
*अभियुक्त हरेन्द्र सिंह उर्फ हनी -*
1- FIR NO-160/2021 धारा 147/148/149/504/506 भादवि व 25 (1-ख)क आर्म्स एक्ट
2-FIR NO-204/2024 धारा 323/336/504/506 भादवि व 25 (1-ख)क आर्म्स एक्ट
3-FIR NO-284/2021 धारा-323/504/506 भादवि
4- FIR N0-294/2021 धारा 323/504/506 भादवि
5- FIR NO-35/2024 धारा-25 (1ख) क आर्म्स एक्ट
*अभियुक्त निखिल उर्फ रानू -*
1- FIR NO-160/2021 धारा 147/148/149/504/506 भादवि व 25 (1-ख)क आर्म्स एक्ट
2-FIR N0-204/2024 धारा 323/336/504/506 भादवि व 25 (1-ख) क आर्म्स एक्ट
3- FIR NO-202/2021 धारा-147/148/149/323/427/504/506 भादवि
4- FIR NO-284/2021 धारा-323/504/506 भादवि
5- FIRNO-213/2024 धारा-147/148/323/324//504/506 भादवि
*बरामदगी का विवरण:*
➡️ 02 अदद पोनिया 12 बोर रायफल
➡️ 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर
➡️ 01 अदद तमंचा 32 बोर
➡️ 01 अदद तमंचा 315 बोर
➡️ 44 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
➡️ 43 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
➡️ 128 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर
➡️ 56 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
➡️ 23 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
➡️ 50 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
➡️ 01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर प्लेट)
*पुलिस कार्यवाही:*
➡️ अभियोग का विवरण: FIR संख्या 169/2026, कोतवाली सितारगंज में धारा 25(1-ख)(क), 26 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
➡️ इसके उपरांत दोनों अभियुक्तों को मौके से विधिवत गिरफ्तार कर हवालात में निरुद्ध किया गया तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।
➡️ बरामद समस्त अवैध असलहा एवं कारतूस को विधिवत सील कर पुलिस कब्जे में लिया गया है। अभियुक्तों के आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच जारी है।
➡️ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्तों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स एवं बैंक खातों की जांच की जा रही है। साथ ही अन्य सहयोगियों एवं सप्लायरों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है
*पूछताछ में खुलासे:*
➡️ अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जम्मू निवासी “वाहिद/वाजिद” सहित अन्य व्यक्तियों को हथियार उपलब्ध कराए जाते थे।
➡️ पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया कि पुलभट्टा निवासी इन्द्रजीत संधू व पवन संधू के माध्यम से यह नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। अभियुक्त अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे।
➡️ पुलिस दबिश के बाद दोनों आरोपी बरामद हथियारों को चोरगलिया जंगल में छिपाने की योजना बनाकर जा रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।
*एसएसपी ऊधमसिंहनगर अजय गणपति का सख्त संदेश:*
➡️ जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध असलहा तस्करी, संगठित अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऊधम सिंह नगर पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अवैध असलहा तस्करी या किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान जारी रहेगा।

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