उत्तराखंड मे गौंवश अधिनियम लागू हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोगो की धार्मिक भावनाओ के साथ खिलवाड करने से बाज नही आते और चोरी छिपे गौंकशी की घटनाए करते रहते है ऐसा ही एक मामला थाना सहसपुर मे देखने को मिला जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की ग्राम जाट वाला में दो व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित मांस को काटकर बिक्री की जा रही है जिस सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर कार्यवाही की गई तो मौके पर दो व्यक्ति जीशान तथा मुस्तफा प्रतिबंधित मांस के साथ मिले जिनको बाद बता कर कारण गिरफ्तारी हिरासत पुलिस लिया गया तथा प्रतिबंधित मांस तथा उनसे प्राप्त हथियारों को कब्जे पुलिस लिया गया अभियुक्त गणों के विरुद्ध समुचित धाराओं 3/5/8 उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम तथा 25/4 शस्त्र अधिनियम मैं अभियोग पंजीकृत कराया गया अभियुक्त गणों को समय से अग्रिम कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।
*गिरफ्तार अभियुक्त गणों का नाम /पता*:-
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1- जीशान पुत्र करीमुद्दीन निवासी जाटों वाला थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 48 वर्ष
2 – मुस्तफा पुत्र करीमुद्दीन निवासी उपरोक्त उम्र 25 वर्ष
* विवरण बरामद माल*
1- प्रतिबंधित मांस 60 किलो
2 – दो चाकू
3 – एक कुल्हाड़ी
4 – एक तराजू बांट सहित*गठित पुलिस टीम*
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01 – उप निरीक्षक ओमवीर सिंह चौकी प्रभारी सभावाला वाला
02-का0 दीपक कांस्टेबल संदीप कॉन्स्टेबल राजकुमार
नोट – अव्यक्त गणों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

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