
देहरादून में करीब तीन साल पहले गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या कर दी थी पुलिस तफसीश में कुल 5 आरोपियों के नाम आये थे जिन्होंने 30 साल के एक ई-रिक्शा चालक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की थी। उसका शव 29 नवंबर 2022 की दोपहर गुच्चूपानी नाले में मिला था इस निर्मम हत्याकांड ने छेत्र में सनसनी फैला दी थी इस मामले में एसआई विनय कुमार ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ जाँच कर चार्ज शीट अदालत को सौपी जिके आधार और गवाहो के बयान सुननेनके बाद एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिबा की अदालत ने तीन दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह हत्या मृतक की पत्नी और एक दोषी के अवैध संबंध के चलते हुई थी लेकिन अदालत में पत्नी का गुनाह साबित नहीं हुआ। अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया पुलिस जांच के अनुसार, मृतक की पत्नी का दोषी साबिर अली के साथ अवैध संबंध था जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया।अदालत ने अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को आईपीसी की धारा 302 और 120बी (हत्या और आपराधिक साजिश) के तहत फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया है कि तीनों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। दोषी साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।

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