दिनांक 23/09/23 को थाना राजपुर में वादनी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनकी नाबालिक पुत्री का उनके एक परिचित द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 268/23 धारा 376/506 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही की गई तथा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण आदि कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि पीड़िता वादिनी की जैविक पुत्री नहीं है, उक्त संबंध में विवेचक द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा बाल कल्याण समिति को पीड़िता की काउंसलिंग हेतु अनुरोध किया गया
आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को चाइल्डलाइन देहरादून की टीम द्वारा थाना राजपुर पर आकर अवगत कराया कि उक्त मामले में बाल कल्याण समिति की ओर से एक सदस्य पीड़िता की काउंसलिंग हेतु पीड़िता के घर गयी थी, लेकिन वादनी द्वारा बाल कल्याण समिति के सदस्य को पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा दिनांक 26/10/23 को बाल कल्याण समिति को अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा पीड़िता के रेस्क्यू हेतु चाइल्ड लाइन देहरादून को निर्देश दिये गये है।
राजपुर पुलिस द्वारा चाइल्ड लाइन देहरादून की टीम के साथ आज पीड़िता को वादिनी के घर से रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन देहरादून की टीम के सुपुर्द किया गया।

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