
राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मोबाइल टॉवर हेतु भूमि हस्तांतरण,जेडएएलआर अधिनियम की धारा 154 के भूमि क्रय से संबंधित विवरण, नजूल भूमि प्रकरणों और सौर संयत्र के लंबित विभिन्न प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई जिलाधिकारी ने विभिन्न मामलों में तहसीलों, नगर निगम कोटद्वार और नगर पालिकालिकाओं के स्तर पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के शक्ती से निर्देश दिये। उन्होंने नजूल भूमि से संबंधित लंबित मामलों में 15 दिन, मोबाइल टॉवर लगाने से संबंधित भूमि प्रकरणों में 7 दिन तथा धारा 154 के अंतर्गत प्राप्त निवेश के आवेदनों के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने धारा 154 से संबंधित प्रकरणों में तहसील सतपुली, लैंसडाउन व यमकेश्वर को सख्त चेतावनी जारी करते हुए यथोचित प्रगति करने के निर्देश दिये। साथ ही नजूल भूमि से संबंधित प्रकरणों के अधिक संख्या और लंबे समय तक लंबित रखने के चलते नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार को उचित प्रगति ना होने तक वेतन आहरित न करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सौर ऊर्जा प्लांट के संबंध में समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस अवधि तक प्लांट इन्स्टॉल किये जाने थे लगाना सुनिश्चित करें। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी, उपजिलाधिकारी कोटद्वार प्रमोद कुमार, लिड बैंक अधिकारी अनिल कटारिया, परियोजना निदेशक उरेड़ा राजेश्वरी सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी गौरव भसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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