
*स्टंट राइडिंग करवाने वाले यूट्यूब-फ़ेसबुक ब्लॉगर हो जायें सावधान? अब भरना पड़ेगा 3 लाख तक का जुर्माना… और होगी वैधानिक कार्यवाही भी।*
यातायात पुलिस के सोशल मीडिया सेल द्वारा रेश (rash) ड्राईविंग वाहन संचालित कर अपने ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करनें वालों पर कडी नजर रखी जा रही है । यातायात पुलिस की सोशल मीडिया द्वारा पिछले 01 सप्ताह से 10 ब्लॉगरों को चिन्हित किया गया है जिन पर *सीआरपीसी की धारा 107/116* के तहत कार्यवाही हेतु *श्री अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून* द्वारा जनपद के समस्त थानों को अवगत कराया जा चुका है ।
इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित लोगों को 6 महीने हेतु 107 CrPC के तहत शांति बनाए रखने हेतु बंधित किया जाएगा। अगर इस अवधि में रेश ड्राइविंग की विडीओ ब्लॉगर द्वारा कही अपलोड की तो 110 CrPC के तहत 3 लाख तक की राशि वसूली जाएगी।
इस प्रकार की रेश ड्राईविंग की वीडियो का सोशल मीडिया पर प्रसारित करनें से जहां आम-जन में नकारात्मक संदेश प्रसारित हो रहा है वहीं दूसरी ओर मार्ग पर वाहनों के इस प्रकार अवैधानिक कृत्य * (स्टंटबाजी)* से आमजन के जीवन को संकट उत्पन्न होने की भी प्रबल सम्भावना बनी रहती है । इसके अतिरिक्त वाहन चालकों में इस प्रकार की स्टंटबाजी से युवा पीढी के मध्य अनुसरण की बढ़ती प्रवृत्ति का युवाओं के मध्य दुष्प्रचार प्रतिदिन बढ रहा है, जो उचित नहीं है । उक्त के दृष्टिगत यातायात पुलिस देहरादून द्वारा व्यापक जागरुकता एवं चैकिंग अभियान अनवरत जारी है ।

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