May 16, 2026

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एसएसपी देहरादून ने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ की समीक्षा गोष्ठी, वर्तमान में चल रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत की गयी कार्यवाहियों की सर्किलवार समीक्षा, वांछित/ईनामी/पेशेवर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के दिये निर्देश

देहरादून

आज दिनाँक – 14/05/2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय देहरादून में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान वर्तमान में प्रचलित आपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निम्न दिशा-निर्देश दिये गये।

1- सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने सर्किलों में वांछित/ईनामी/पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सभी पुलिस अधीक्षक समय-समय पर पुलिस टीमों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2- सभी पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी अपने-अपने सर्किलों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा पूर्व में आपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहे अभियुक्तों पर सुरक्षा की पहलू से सतर्क दृष्टि रखी जाये।

3- वर्तमान में चल रहे आपरेशन प्रहार के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बाहरी व्यक्तियो की तलाश हेतु सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से चैकिंग/सत्यापन अभियान चलाया जाये तथा अभियान के दौरान मिले संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

4- सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने सर्किलों में लगातार सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन, रैश ड्राइंविंग/ड्रंक एण्ड ड्राइव के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। चैकिंग के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनो तथा बिना नम्बर प्लेट लगे वाहनों की सघन चैकिंग सुनिश्चित की जाये, साथ ही वाहनों में अनाधिकृत रूप से हूटर/काली फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

5- सभी सर्किलों में रात्री के समय नियमित रूप से बार/पब/क्लब/होटल/ढाबों की चैकिंग सुनिश्चित की जाये। साथ ही निर्धारित समयावधि के उपरान्त खुलने वाले/नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।

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