देहरादून। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है।
प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी नैनीताल हाई कोर्ट की रोक हटने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। नये चुनाव शेड्यूल के तहत 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और 24 व 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री श्री महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। पूर्व में घोषित चुनाव तिथियों के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी। जिसमें इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी।
सरकार द्वारा जारी नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया और आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया था जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था अब उसका समाधान हो गया है।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अवरोध खड़ा करने के लिए हाईकोर्ट को याचिका कर्ताओं ने गलत जानकारी दी थी कि सरकार ने आरक्षण की नई रोटेशन प्रणाली के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया
जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2025 को गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया था। “कम्युनिकेशन गैप” के कारण अदालत को समय पर सूचना नहीं मिली पाई थी।
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