
राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार)
डालनवाला, देहरादून। सन 1995 में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा करीब 40 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया था। इन कर्मचारियों द्वारा कर्जन रोड स्थित वन निगम कार्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। 24 जुलाई 1995 को तत्कालीन महाप्रबंधक उत्तरांचल वन निगम केएन सिंह द्वारा करीब 30 अस्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध थाना डालनवाला में अपराध संख्या- 263 /95, धारा-147, 353, 506, 342 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के क्रम में 22 सितंबर 95 को आरोप पत्र संख्या- 212/95 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान 56 वर्षीय अभियुक्त गोपाल लाल शाह पुत्र रामलाल शाह निवासी ग्राम सुरकाली, पोस्ट समेटि, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर कभी भी सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा 8 अगस्त 11 को इनको मसरूर घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में अभियुक्त गोपाल लाल शाह की गिरफ्तारी पर 2500/ रुपए का इनाम घोषित है। दो मार्च 2024 को उपनिरीक्षक अरविंद कुमार और कांस्टेबल उमेश गिरी द्वारा गोपाल लाल शाह को बागेश्वर स्थित घर से गिरफ्तार किया गया।

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