
राजेंद्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और आदतन अपराधियों की पहचान कर उन पर निगरानी रखने तथा क्षेत्र में सक्रिय दुःसाहसी व खतरनाक गुंडों पर ठोस पैरवी कर तड़ीपार (जिला बदर) की कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए जाने पर आज थाना रिखणीखाल पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में थाना रिखणीखाल क्षेत्रान्तर्गत रथुवाढाब निवासी अभियुक्त शिशुपाल सिंह के खिलाफ उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा-3 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर कराया गया। उक्त अभियुक्त आगामी 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह निर्धारित अवधि से पूर्व जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

More Stories
मुख्यमंत्री धामी ने आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के मदनपल्ली में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान, टेलीमेडिसिन और एयर एम्बुलेंस से बदली उत्तराखंड की स्वास्थ्य तस्वीर – डॉ. आर. राजेश कुमार
पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) के 47वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन, सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य : ऋतु खंडूड़ी