
राजेंद्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और आदतन अपराधियों की पहचान कर उन पर निगरानी रखने तथा क्षेत्र में सक्रिय दुःसाहसी व खतरनाक गुंडों पर ठोस पैरवी कर तड़ीपार (जिला बदर) की कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए जाने पर आज थाना रिखणीखाल पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में थाना रिखणीखाल क्षेत्रान्तर्गत रथुवाढाब निवासी अभियुक्त शिशुपाल सिंह के खिलाफ उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा-3 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर कराया गया। उक्त अभियुक्त आगामी 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह निर्धारित अवधि से पूर्व जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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