
राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने, नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में कोतवाली पौड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त महिताब सिंह उर्फ महतू लाला, निवासी-मरगांव पट्टी, पैडलस्यूं जो कि लगातार शराब तस्करी में सक्रिय रहकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा था। यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही/पुलिस को सूचना देने से डरते थे तथा भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पौड़ी पुलिस द्वारा महिताब सिंह को जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया। अब अभियुक्त 06 माह तक जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि यह व्यक्ति जनपद में प्रवेश करता है तो इसके विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध पौड़ी पुलिस की कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।
*नाम पता अभियुक्त*
1.महिताब सिंह उर्फ महतू लाला पुत्र दातू सिंह, निवासी- मरगांव पट्टी, पैडलस्यू पौड़ी गढवाल।
*आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0-40/2020, धारा-60 आबकारी अधिनियम।
2. मु0अ0सं0-03/2023, धारा -60/72 आबकारी अधिनियम।
3. मु0अ0सं0-41/2022, धारा -60 आबकारी अधिनियम।
4. मु0अ0सं0-32/2023, धारा -60 आबकारी अधिनियम।

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