*पौड़ी पुलिस ने राजस्थान से ₹ 10,000/- का ईनामी किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी से बचने के लिये बदल रहा था ठिकाने।*
*SSP पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में लगातार अपराधियों पर कार्यवाही जारी।*
दिनांक 31.07.2022 को *वादिनी श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री श्याम कुमार,* निवासी- सी (23), बी0ई0एल0 कालोनी बलभद्रपुर कोटद्वार, जनपद पौडी गढवाल ने कोतवाली कोटद्वार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि *पदमेन्द्र असवाल ने जमीन लेने के नाम पर ₹ 15,00,000/ (पन्द्रह लाख) की धोखाधड़ी* की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली कोटद्वार पर *मु0अ0सं0- 196/2022, धारा- 420/406/506 भा.द.वि.* बनाम पदमेन्द्र असवाल पंजीकृत कर विवेचना उपनरीक्षक दिनेश कुमार के सुपुर्द की गयी। नामजद अभियुक्त पदमेन्द्र असवाल काफी समय से फरार चल रहा था, जिसकी पौड़ी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी। आमजन से इस प्रकार की *धोखाधड़ी* करने वाले अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे* काफी गम्भीर हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा *फरार अभियुक्त पर ₹ 10,000/- का ईनाम घोषित* कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिये एक टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।
निर्गत निर्देशों के क्रम में श्री शेखर चन्द्र सुयाल अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार के निर्देशन, श्री गणेश लाल कोहली क्षेत्राधिकारी कोटद्वार एवं विभव सैनी क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के पर्यवेक्षण, विजय सिंह प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार व मौ0 अकरम प्रभारी सीआईयू के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। *गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी-पतारसी कर सर्विलान्स* की मदद से दिनांक 05.01.2023 को *अभियुक्त पदमेन्द्र असवास को सहारा सिटी, जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार* किया गया। अभियुक्त पदमेन्द्र असवाल के विरूद्ध ₹ 35,00000/- लाख की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में जनपद के थाना कोटद्वार पर इसी प्रकार का एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0-11/2023, धारा-420 भादवि पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अलग-अलग व्यक्तियों से जमीन बेचने के नाम पर *लगभग 01 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी* की थी, जिस कारण लोग उसके द्वारा हड़पे हुये पैसो की मांग करने के लिये उससे मिलने उसके घर आ रहे थे *रूपये वापस न कर पाने के कारण वह हमेशा के लिये अपना घर छोड़कर राजस्थान* चला गया था।
*पंजीकृत अभियोगः-*
• मु0अ0सं0- 196/2022, धारा- 420/406/504 भा.द.वि.
• मु0अ0सं0- 11/2023, धारा- 420 भा.द.वि.
*नाम पता अभियुक्तः-*
• पदमेन्द्र असवाल पुत्र मानसिंह, नावासी-मानपुर, थाना-कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल।
*पुलिस टीमः-*
• उपनिरीक्षक दिनेश कुमार
• आरक्षी हाकम तोमर
• आरक्षी राहुल फोर सी.आई.यू.
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