
सुनील कुमार (राष्ट्रीय दिया समाचार) नैनीताल
दिनांक 27 नवंबर 2024 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार*, श्री प्रकाश चंद्र, नगर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी श्री नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री राजेश यादव, थानाध्यक्ष मुखानी श्री विजय मेहता एवं चौकी प्रभारियों, मय पुलिस टीम के साथ पूर्व में एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा शहर में संचालित विभिन्न बैंकट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैड बाजा के संचालकों के साथ कि गई गोष्ठी में निर्गत निर्देशो के क्रम में *निर्देशों के पालन सम्बंधित जांच की गई।*
बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैंकट हाल में जाकर *निरीक्षण* किया गया।
*मुख्य बिंदु एवं निर्देश:*
1. *वाहन पार्किंग व्यवस्था*: विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंकट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए। सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित।
2. *डीजे और साउंड ट्राली पर प्रतिबंध*: रात 10 बजे के बाद DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध।
3. *सूचना देना अनिवार्य*: शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य।
4. *सीसीटीवी और सुरक्षा उपाय*: बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. *कर्मचारी सत्यापन*: सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
6. *हर्ष फायरिंग और अग्निशमन सुरक्षा*: हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य।
*चैकिंग के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस तामील* कराए गए तथा *नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित* किया गया।
*यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।*

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