
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमति सोनिका ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 17जनवरी को 13आरोपियों को जिला बदर करने आदेश के जारी किये है इससे पूर्व 12 लोगों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें से 10 लोगों को 6 माह के लिए तथा 2 लोगों 3 माह के लिए जिला बदर किया गया। जनपद में कुल 25 लोगों को जिला बदर कर दिया गया है, जिनमें थाना क्लेमेन्टाउन अन्तर्गत 5, विकासनगर 7, सहसपुर 2, नेहरू कालोनी 3, कैंट 01, डालनवाला 01, रायपुर 02, पटेल नगर 02, प्रेमनगर 01 तथा थाना राजपुर अन्तर्गत 01 व्यक्ति को जिला बदर किया गया है।
थाना क्लेमेन्टाउन अन्तर्गत जानकी प्रसाद, शंशाक, विकासनगर अन्तर्गत शाहिद, शिवम, अब्दुल सत्तार, सुरेन्द्र, मेहरबान उर्फ माठू, सहसपुर अन्तर्गत फैजान, नेहरू कालोनी अन्तर्गत तयब अली व विकास सुन्दरियाल, कैंट अन्तर्गत राजकुमार, डालनवाला अन्तर्गत शुभम, सहसपुर अन्तर्गत सलमान को 6 माह के लिए गुण्डा अधिनियम में जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार पूर्व में जिला बदर किये गए 12 लोगों में थाना रायुपर में पप्पु व पप्प्पु, क्लेमेन्टाउन में असरफ, ओमवीर सिंह तोमर व प्रमोद उर्फ भोलू, नेहरू कालोनी में प्रमोद त्यागी, पटेल नगर में हारूल व रासिद उर्फ तोफिक, प्रेमनगर में गौतम काला, राजपुर में दिल बहादुर को 6 माह के लिए तथा थाना विकासनगर अन्तर्गत नीरज व सुनील को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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