
राजेंद्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार )कोटद्वार
कोटद्वार, पौड़ी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के मद्देनज़र जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी पंचायत क्षेत्रों (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) में जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, रोड शो या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिये ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और प्रचार वाहनों का संचालन भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, विद्यालयों और अस्पतालों के पास लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। प्रचार में पॉलिथीन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति किसी भी राजकीय संपत्ति या निजी स्थल पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाये जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ बयान, जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, डराने-धमकाने, उपहार या धन का प्रलोभन देने तथा भोजन पार्टी आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से लाने-ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी या उसके समर्थकों का प्रवेश पूर्व रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

More Stories
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित दधीचि अंगदान संकल्प अभियान में सैकड़ों लोगों ने लिया अंगदान का संकल्प, अंगदान मानव सेवा का सर्वाेच्च कार्य- जे.पी. नड्डा
1866 से चली आ रही परंपरा का साक्षी बना मौण मेला, अगलाड़ नदी में उतरे हजारों ग्रामीण ढोल-दमाऊ की थाप, टिमरू की खुशबू और पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की अनूठी परंपरा ने जीवंत की जौनपुर की लोक संस्कृति.!
हेमकुंड यात्रा मार्ग पर हुए विवाद में गिरफ्तार लोगों को न्यायालय से मिली जमानत, क़ानून व्यवस्था बनाये रखने और सरकार की निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई से सभी पक्ष संतुष्ट