विपिन अग्रवाल (राष्ट्रीय दिया समाचार) देहरादून
धर्मान्तरण प्रकरण में जनपद देहरादून के थाना रानीपोखरी तथा थाना प्रेमनगर में उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अन्तर्गत 02 अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गये थे, जिसकी विवेचना हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी द्वारा दोनो पीडिताओं व गवाहों के विस्तृत बयान अंकित करते हुए अभियोग से सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित किये गये। साथ ही धर्मान्तरण के मामले में आगरा में पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की फोटो को पीडिताओं को दिखाते हुए उनकी शिनाख्त कराई गई।
पीडिताओं द्वारा उक्त सभी व्यक्तियों की शिनाख्त करने पर उक्त दोनो अभियोगों में संगठित सिंडिकेट बनाकर अपराध कारित करना, संगठित अपराध कर लोगो को उकसाना तथा आपराधिक षडयंत्र रचने से संबंधित धारा 111(3), 111(4) तथा 61(2) बीएनएस की बढोतरी की गई तथा पीडिताओं द्वारा शिनाख्त किये गये अभियुक्तों 1- अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह पुत्र अनवर शेख उर्फ प्रेमपाल सिंह निवासी: मकान नं0 126 गली नं0 06 भगत विहार, करावल नगर दिल्ली 2- एस0बी0कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर पुत्री भजमन साहु निवासी: एफएफ-03 फर्स्ट फ्लोर एलडीडिया डे गोवा, थाना ओल्ड गोवा 3- अब्दुर्रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह उर्फ प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री बदन सिंह निवासी: मौ0 हुकुमतपुर, शकंरपुर थाना सहसपुर देहरादून मूल निवासी: महुआहार मजरा नगला केहरी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 4- अबु तालिब पुत्र मोहम्मद सरदार फारूकी निवासी किदवई नगर थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर उ०प्र०, 5- अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द पाल सिंह पता म0नं0 126, गली नं0 6, भगत विहार, करावल नगर, दिल्ली 6- अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द पाल सिंह पता म0नं0 126, गली नं0 6, भगत विहार, करावल नगर, दिल्ली, जिन्हें आगरा पुलिस द्वारा अपने यहां पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तार किया गया है, उक्त सभी अभियुक्तों के मां0 न्यायालय से वांरट – बी जारी कराये गये हैं, जिनका मां0 न्यायालय से रिमाण्ड लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
विवेचना के दौरान रानीपोखरी निवासी पीडिता से पूछताछ (काउंसिलिंग) में उसके द्वारा अयान जावेद निवासी धनबाद झारखंड नाम के एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसे मोबाइल व सिम उपलब्ध कराने तथा अन्य अभियुक्तों के साथ उसे अपना धर्म परिवर्तन करने तथा घर छोडकर आने के लिये उकसाने की जानकारी दी गई। जिसके आधार पर तत्काल एक टीम को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु झारखंड भेजा गया। जहां टीम को अभियुक्त अयान जावेद व उसकी पत्नी शबनम प्रवीन के HUT (HIZB -UT -TAHRIR) नाम के संगठन से जुडे होने तथा उनके आतंकी व देश विरोध गतिविधियों में संलिप्त रहने पर झारखंण्ड एटीएस की टीम द्वारा अभियुक्त व उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मु०अ०सँ०- 06/25, धारा 61(2)/113(2)(१)(३)/152 BNS , धारा – 16/18/18B /20 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम 1967 व धारा- 25(1-B)(a)/26(2)/35 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत होने तथा अभियुक्तो के अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने की जानकारी प्राप्त हुई, जो वर्तमान में रांची जेल में निरूद्ध है। उक्त सम्बन्ध में रांची पुलिस से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि अभियुक्त अयान जावेद व उसके साथियों द्वारा सोशल मीडिया एंव अन्य माध्यमों से युवाओं को गुमराह करते हुए उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिये उकसाया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त प्रेमनगर में पंजीकृत अभियोग में नामजद अभियुक्त सुलेमान के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अभियुक्त का मूल रूप से देहरादून का होने तथा वर्तमान में दुबई में रहने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार किया गया है।
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