अंश मित्तल (राष्ट्रीय दिया समाचार) मुजफ्फरनगर
आपको याद दिला दे कि दिनांक 07.10.2016 को अभियुक्तगण 1. कुंवरपाल पुत्र घसीटा 2. मोहित पुत्र कुंवरपाल निवासीगण ग्राम कादीपुर थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त दामोदर पुत्र देवीशरण की पुलिस अभिरक्षा मे हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना भोपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 07.10.2016 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 04.01.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
पुलिस अभिरक्षा में हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.03.2023 को माननीय न्यायालय पोक्सो-2 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण 1. कुंवरपाल पुत्र घसीटा 2. मोहित पुत्र कुंवरपाल निवासीगण थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को धारा 302,34,353 भादवि व 25 आयुद्ध अधिनियम में आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।
*MEDIA CELL, MUZAFFARNAGAR*

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