देहरादून । बिजली उपभोक्ताओं पर बिल में सरचार्ज का भार बढ़ गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के साढ़े 12 प्रतिशत सरचार्ज वृद्धि के प्रस्ताव को संशोधित कर करीब साढ़े तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। जिससे पांच पैसे से 86 पैसे प्रति किलोवाट तक की वृद्धि हो गई है।
ऊर्जा निगम के बिजली बिलों में सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। आम जनता के साथ उद्योग, कामर्शियल समेत अन्य वर्गों के बिजली बिलों में एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक पांच पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट तक सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा।
सिर्फ बीपीएल और स्नोबाउंड क्षेत्र वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज के रूप में भार बढ़ाया गया है।
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