काशीपुर  निवासी एक युवती ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी एक युवक पर उसे 19 साल तक निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

काशीपुर के एक मौहल्ले में रहने वाली एक युवती ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी आयु इस समय लगभग 36 वर्ष है जो कि जुबैर आलम (38 वर्ष) पुत्र एजाज हुसैन निवासी होली चौक के पास दुकान, सुल्तानपुर पट्टी, बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के साथ वर्ष 2005 से सम्बन्ध में है। तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी।

युवती ने बताया कि जुबैर की आलम ने उनकी शादी के विषय में अपने माता-पिता से बात कर रखी है तथा उसने उसका कहीं और रिश्ता भी नहीं होने दिया तथा जुबैर ने उसके पिता से वादा किया कि वह 2016 तक उससे शादी कर लेगा। जिस पर उसके पिता भी निश्चिंत हो गये। जुबैर ने उसके पिता से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटियों की शादी कर दीजिये, जल्द से जल्द मैं इससे शादी कर लूंगा। इसके बाद जुबैर आलम उसके घर में लगातार आता जाता रहा और विगत 17 वर्षों से उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी लगातार बनाता रहा। युवती ने बताया कि उसका और जुबैर आलम का सम्बन्ध पति-पत्नी जैसा है। पहले तो वह उससे शादी के बड़े-बड़े वादे करता रहा और बोलता था कि शादी हमारे लिये सिर्फ फॉर्मलिटी है।युवती ने बताया कि वर्ष 2017 में मैं जुबैर उसकी बड़ी बहन के घर गया था और वहां भी उसके (पीड़िता) साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे तथा उसके रोकने पर जुबैर ने कि कहा कि तुझसे शादी करनी है यह सब करना हमारे लिये गलत नहीं है। यह बोलकर उसने उसे शान्त कर दिया। युवती ने बताया कि सन 2020 में जब उसने जुबैर से शादी करने को कहा तब जुबैर ने उससे कहा कि उसके चाचा डॉ. शमशाद ने उसे धमकी दी है कि अगर तून उक्त युवती से शादी की तो तुझे जान से मार देंगे और यह भी कहा कि अगर तुम्हारे पेट में मेरा (जुबैर) बच्चा भी होगा तो हम तलवार से तेरा पेट फाड़कर तुम्हें और बच्चे को जान से मार देगें। उसने कहा कि चाचा की इस बात से मैं डर गया हूं। यह बोलकर उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, परन्तु जुबैर ने उसे फोन पर आश्वासन दिया कि मैं फिक्र न करूं, वह जल्दी ही शादी कर लेगा, लेकिन वह (जुबैर) अपनी बात पर कायम नहीं रहा।

युवती ने बताया कि बह एक बार जुबैर और बाजी के साथ अजमेर गये थे। जुबैर और उसने अजमेर में अपना अलग से कमरा लिया था, वहां उनके बीच में लगातार शारीरिक सम्बन्ध बने थे तथा रामनगर, मुरादाबाद आदि स्थानों पर साथ में घूम कर आये। जुबैर आलम उससे शादी करने का लगातार वादा करता रहा परन्तु शादी के नाम पर वह उसे उनके छोटे भाई कमल हसन को समझाने के नाम पर टालता रहा। जुबैर बोलता कि कमल हसन को समझा दो तब मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर एक दिन उसे पता चला कि कमल हसन ने किसी और औरत के साथ शादी कर ली है। यह सूचना जब उसने जुबैर को दी, तब जुबैर बोला कि कमल ने जो किया है वह उसे स्वयं ही भरेगा मैं तुमसे जल्दी शादी करूंगा। यह बोलकर जुबैर ने उसे शान्त करा दिया।

युवती ने बताया कि 2024 में उसकी माता का देहान्त हुआ तब उसने जुबैर से कहा कि वह उससे शादी कर ले तब जुबैर ने उससे एक महीने का वक्त मांग कर कहा कि जहां इतने साल इन्तजार किया वहां एक महीने और रूक जा, इस बीच वह उसके घर लगातार आता रहा और शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब भी वह शादी के लिये कहती वह बोल देता था कि थोड़े समय रुक जा हम जल्दी शादी करेंगे। जब भी वह शादी के लिये सख्ती से बोलती तो वह उसे गालियां देता, धमकियां देता तथा उसे डरा धमका कर चुप करा देता।

युवती ने बताया कि वर्ष 2023 में उसके पिता के देहान्त के बाद जुबैर उसकी बाजी के घर आया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। जब उसने इसका विरोध किया तब वह बोला कि मुझे इस हालत में शारीरिक सम्बन्ध बनाने की जरूरत है। उसके रोने पर भी उसने उसकी एक न मानी और उसके उसेे आश्वासन दिया कि पिता के चालीसवें से पहले उससे निकाह कर लेगा, पर ऐसा नही हुआ।

युवती ने कहा कि बार-बार जुबैर उससे शादी के झूठे वादे करता रहा और लगातार उसकी बाजी के घर उससे मिलने आता रहा और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। वादा करते करते सन 2024 आ गया तब भी जुबैर उसे शादी का झांसा देता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसने उससे निकाह करने के लिये बोला तब जुबैर बोला कि उसकी माता अंजुम, पिता एजाज हुसैन, बहन आयशा और भाई मुरी शादी करने के लिये नहीं मान रहे हैं। और उसने उससे निकाह करने के लिये मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जुबैर आलम उससे मिलने आता रहा और जुबैर आलम ने उसे एक बार फिर आश्वासन दिया कि वह दिनांक 05-10-2024 को उससे निकाह करने के लिये उसके घर आ जायेगा और कहा कि उसकी छोटी बहन की मंगनी से पले हम दोनो निकाह कर लेगें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

युवती ने कहा कि जुबैर आलम दिनांक 09-10-2024 की देर रात 12 बजे दिल्ली से सीधा उसकी बाजी के घर काशीपुर आया। उसके साथ पूरी रात गुजारी, शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उससे निकाह करने का झूठा वादा किया और सुबह 6 बजे यह बोलकर कि दिनांक 11-10-2024 की सुबह मैं तुमसे निकाह करने आऊंगा और अपने घर सुल्तानपुर पट्टी के लिये रवाना हो गया। लेकिन वह अपने घर जाकर अपने किये वादे से मुकर गया और अपने घर पहुंचने के बाद उससे झगड़ा किया, गालियां दी तथा उसे धमकी भी दी।

युवती ने बताया कि दिनांक 05-10-2024 से दिनांक 13-10-2024 तक जुबैर उससे निकाह करने के लिये बोलता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा तथा उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता रहा और दिनांक 13-10-2024 को निकाह का झांसा देकर चुपचाप दिल्ली के लिये रवाना हो गया और उसने उझे फोन पर ब्लॉक कर दिया। जुबैर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बस 17 दिन का खेल बचा है।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जुबैर के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(1) (आपराधिक धमकी), 352 (अपमानित करना) , 69 (शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई नीमा बोरा के सुपुर्द की है।