चमोली। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के मध्येनजर 10 जुलाई,2024 (बुधवार) की सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 6.30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल को प्रतिबंधित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी प्रक्रिया को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।

More Stories
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समय-सीमा विस्तार को मिली स्वीकृति
सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय देहरादून से नही होगा स्थानांतरित, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से किया था अनुरोध
हल्द्वानी में 21 मार्च को भव्य जनसभा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि, सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश