March 21, 2026

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रविवार को होने वाली सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की धारा 163 लागू।

 

जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि 14 जुलाई, 2024 (रविवार) को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2024 के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की लिखित परीक्षा निम्नानुसार जनपद देहरादून के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जानी है।

परीक्षा प्रथम पाली सत्र में प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02ः00 से 04ः00 बजे के मध्य सम्पन्न होगी। उक्त परीक्षा को जनपद के 121 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 163 लागू रहेगी। परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत लागू रहेगी।

उक्त परीक्षा देहरादून शहर में 87, विकासनगर में 17 तथा ऋषिकेश में 17 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्पन्न कराई जानी है जिसके लिए 121 सैक्टर मजिस्टेªट बनाए गए है। देहरादून शहर हेतु जोनल मजिस्टेªट नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृति परमार, विकासनगर हेतु जोनल मजिस्टेªट उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, ऋषिकेश हेतु उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी जोनल मजिस्टेªट तैनात किया गया है

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन अथवा उनकी पूर्वानुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नही होगें और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेगें और न ही जुलूस आदि निकालेगें। 2- कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जनभावना को किसी प्रकार से नही भडकायेगा और कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भाव्य हों। देहरादून जनपद क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नही किया जायेगा। 4- 5- निर्धारित मानको से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार / राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। उपरोक्त प्रतिबंध 14 जुलाई, 2024 को परीक्षा समाप्ति तक देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आरा-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगें, यदि यह इससे पूर्व वापस न लिया जाये। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

 

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