March 22, 2026

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उत्तराखंड में कब्र से निकाल के राजधानी की पुलिस करेगी सच्चाई का पता, जानिए क्या हैं मामला।

उत्तराखंड में कब्र से निकाल के राजधानी की पुलिस करेगी सच्चाई का पता, जानिए क्या हैं मामला……

देहरादून: बसंत विहार क्षेत्र में एक महिला की संधिक्त परिस्थियों में हुई मृत्यु पर मृतका के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए थाना बसंत विहार पर दर्ज कराया हत्या का अभियोग। बसन्त विहार क्षेत्र में एक विवाहित महिला द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की उसके परिजनों को ससुराल पक्ष द्वारा दी गयी थी सूचना।

ससुराल पक्ष द्वारा घटना के संबंध में पुलिस को सूचित किये बिना व मृतका के परिजनों को शव दिखाए बिना मृतक महिला के शव को दिया था दफना*

*शव को दफनाने के कुछ दिनों बाद परिजनों को मृतका के शरीर व गले पर चोटों के निशान होने की मिली थी जानकारी।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष विवेचना हेतु मृतका के शव को कब्र से तत्काल बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से किया गया था पत्राचार।

थाना बसन्त विहार।
दिनांक: 23-09-24 को वादिनी मुमताज पुत्री रऊफ मरहूम निवासी: मौ0 मलकान बसी, किरतपुर बिजनौर द्वारा थाना बसन्त विहार पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री फरहा का विवाह वर्ष 2011 में बसन्त विहार निवासी सलीम पुत्र जरीफ के साथ हुआ था। दिनांक: 18-09-24 को उनकी पुत्री के ससुराल वालों द्वारा उन्हें उनकी पुत्री की मृत्यू होने की जानकारी दी गई। जिस पर वह अपनी पुत्री की ससुराल कांवली गांव देहरादून आये, जहां उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पुत्री की मृत्यू जहर खाने से हुई है, घटना के कुछ दिनों बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पुत्री के गले व पीठ पर चोट के निशान थे तथा उन्हें अंदेशा है कि उनकी पुत्री के ससुरालियों द्वारा उसकी हत्या की गई है।

उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बसन्त विहार पर मु0अ0सं0: 194/24 धारा: 103 (1), 238 भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया। घटना के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही तथा सभी सम्भावित पहलुओं की गहनता से जाचं हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष बसन्त विहार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, साथ ही घटना में आवश्यक साक्ष्य संकलन हेतु मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने हेतु कब्र से बाहर निकलवाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट से पत्राचार किया गया, जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शव के पंचायतनामें/पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु शव को कब्र से बाहर निकालने की अनुमति प्रदान की गई है। जल्द ही मृतका के शव को कब्र से बाहर निकालकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जायेगी

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