
कहते है की काबलियत किसी की अनुकम्पा की मोहताज नहीं होती इसका जीता जगता उदहारण देखने को मिला जब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश वर्ष 2014 के आदेश का आरटीओ देहरादून द्वारा टेंपो विक्रमों पर फुटकर सावरिया चढ़ाने व उतराने को रोकने का पालन न करने पर सिटी बस वाहन स्वामी एवं देहरादून जिले की समस्त स्टेज कैरिज द्वारा 6 दिन की हड़ताल दिनांक 18.07.2024 से 23.07.20217 की गई थी हड़ताल के क्रम में तत्कालीन आरटीओ देहरादून सुधांशु गर्ग के साथ दिन रविवार को सिटी बस अध्यक्ष के साथ समझौता होने के बावजूद आरटीए की बैठक में आरटीए देहरादून द्वारा आरटीओ परिसर में खड़ी बसों में ₹5000 जुर्माना लगाया गया और परिसर से बाहर खड़ी बसों पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया गया या फिर लाइसेंस सस्पेंड की कार्यवाही की जानी थी, आरटीए देहरादून के गलत निर्णय के खिलाफ सिटी बस वाहन स्वामियों द्वारा माननीय परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील याचिका डाली गई याचिका कर्ता अनुज कुमार चंदेल की तरफ से डाली गई थी जिसकी अधिवक्ता शिवा वर्मा द्वारा पैरवी की गई और माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि जो निर्णय आरटीए द्वारा लिया गया था वह विधि विरोध था और धारा 86 के अंतर्गत जिस प्रकार आरटीए देहरादून द्वारा कार्यवाही बस संचालकों पर की गई वह कदापि विधि अनुकूल नहीं है साथ ही वर्मा ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया की जो शर्तें परमिट की दी गई है उनका किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया गया इसलिए बस संचालकों के ऊपर जो आदेश थोपा गया वह निराधार एवं विधि विरुद्ध है। शासन की ओर से भी पर भी उक्त याचिका में की गई दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आरटीए द्वारा वाहन स्वामियों पर जुर्माना किए जाने के निर्णय को गलत ठहराया और सिटी बस वाहन स्वामिय के पक्ष में फैसला सुनाया । फैसले से तमाम सिटी बस यूनियन वाहन स्वामी द्वारा मिठाई वितरण कर खुशी मनाई गई साथ ही अधिवक्ता शिव वर्मा को इस जीत के लिए बधाई प्रेषित की और न्यायपालिका का धन्यवाद जताया।u

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