January 20, 2026

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भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश ,प्रिन्ट में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लेनी होगी अनुमति

राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार

कोटद्वार, पौड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी भी प्रकार का संगठन एवं कोई भी व्यक्ति प्रिण्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करायेगा, जब तक कि राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री उनके द्वारा पूर्व में प्रमाणित ना की गई हो। यह भी अवगत कराया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व यदि विज्ञापन पार्टी से संबंधित हो तो राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा तथा यदि विज्ञापन सीधे प्रत्याशी से संबंधित हो तो जनपद एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणीकरण करने हेतु प्रकाशन के दो दिन पूर्व आवेदन करना होेगा। उन्होंने कहा कि यह सूचना जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त मुद्रक एवं प्रकाशक, समस्त दैनिक-साप्ताहिक संपादक, संसदीय क्षेत्र 02, गढ़वाल के समस्त प्रत्याशी तथा सचिव, अध्यक्ष, मंत्री समस्त राजनैतिक दल को संज्ञान लेने हेतु प्रषित की गई

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