राजेन्द्र शिवाली (राष्ट्रीय दिया समाचार) कोटद्वार
कोटद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा आगामी चारधाम यात्रा के साथ ही कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विगत वर्षो से बाहरी राज्यों से जनपद में कार्यरत एवं निवास करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा आज अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर 60 किरायेदार, 114 मजदूर, 54 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान कामकाजी महिलाओं को उत्तराखंड पुलिस एप की सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये गौरा शक्ति की उपयोगिता बताकर सैल्फ रजिस्ट्रेशन करवाया गया।
सत्यापन न करने वाले 11 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत एक लाख दस हजार रुपए (श्रीनगर-09, लक्ष्मणझूला- 01, महिला थाना श्रीनगर-01) के चालान न्यायालय को प्रेषित किये गये। इसके अलावा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी लगाकर उल्लंघन करने वाले 41 व्यक्तियों पर 12,750 रुपए (श्रीनगर-10, कोटद्वार-11, पौड़ी-10, सतपुली-05, धुमाकोट-03, कालागढ़-02) के नकद चालान कर राजकोष में जमा किये गए।
1 मार्च से अब तक* कुल 75 किरायेदार, 159 मजदूर, 75 रेड़ी/ठेली वालों के विरुद्ध सत्यापन की कार्यवाही की गई।

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